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रेलवे के विभागिय परिक्षा में राजभाषा विषय से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते है I जिससे यह विषय अति महत्वपूर्ण हो जाते है I
हमने यहाँ अलग-अलग संवैधानिक प्रावधान, राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा अधिनियम 1976, राजभाषा कार्यांवन समितिया, राजभाषा प्रोत्साहन/पुरस्कार, हिंदी परिक्षन और विविध से संबंधित सभी प्रश्न और उसके उतर आपको यहाँ मिल जायेंगे I
रेलवे डिपार्ट्मेंटल हरेक टाइप के परिक्षा मे इससे Questions पुछे जाते है, जिसके कारण यह Topic, अति महत्वपूर्ण है I
यहाँ लगभग सभी डिविजन के स्टेशन के नाम उपलब्ध कराने की कोशिश है, और कुछ ही दिनो में सभी डिविजन के स्टेशन का नाम उपलब्ध करा दिया जायेगा I
D & AR रुल की जानकारी सभी रेल कर्मचारी को होनी चाहिये । जब रेल कर्मचारी को उनकी ड्यूटी के दौरान हुए गलती पर उनको रेल प्रशासन द्वारा डंड दिया जाता है, जिसका उल्लेख D & AR रुल मे किया गया है।
इसमे मुख्य रुप से SF-5 और SF-11 का उपयोग किया जाता है।
D & AR रुल पूरा पढने के लिये नीचे Click Here बटन पर क्लिक करे।
छुट्टी कर्मचारी का अधिकार नही है। कर्मचारी द्वारा मांगी गयी छुट्टी को सक्षम अधिकारी स्वीकृत अस्वीकृत या रद्द कर सकता है। परंतु उसके प्रकार नही बदल सकता है।
साधारण तौर पर छुट्टी उस दिन शुरु होती है। जिस दिन कार्यभार सौद दिया जाता है और उस दिन से पहले वाले दिन समाप्त होती है जब कार्यभार फिर से ग्रहण किया जाता है।
- औसत वेतन छुट्टी (Leave Average Pay) LAP
- अर्द्ध औसत वेतन छुट्टी LHAP
- अदेय छुट्टी (Leave Not Day) LND
- संपरिवर्तित छुट्टी (Commuted Leave)
- प्रतिपूरक छुट्टी (Compensatory Leave) CR
- बच्चा देखभाल छुट्टी (Child Care Leave) CCL
- अध्ययन छुट्टी (Study Leave) SL
- विशेष निःसक्ता छुट्टी (Special Disability) SD(SDL)
- विशेष आकस्मिक छुट्टी (Special Casual Leave) SCL
- आकस्मिक छुट्टी (Casual Leave) CL
- मातृत्व छुट्टी (Maternity Leave) ML
- पितृत्व छुट्टी (Paternity Leave) PL
- अस्पाताली छुट्टी (Hospital Leave) HL
- सेवा निवृति पूर्व छुट्टी(Before Retirement Leave) BRL
- कार्य ग्रहण (Joining time Leave) JT
- असाधारण छुट्टी (Extra Ordinary Leave) EOL
रेलवे अवकाश को पुरा डिटेल्स मे पढने के लिये निचे Click Here पर क्लिक करे ।
हरेक रेल कर्मचारी को रेल सेवा आचरण नियम का पालन करना अनिवार्य है।आचरण नियमो की संख्या 26 है। इसमे नियम संख्या 01 से 22 सभी रेल कर्मचारीयो पर लागू होगा तथा नियम संख्या 23 से 26 राष्टपति के विवेकाधिकार मे आता है।
आपको यहा सभी नियमो कि जानकारी डिटेल्स मे मिल जाएगी।
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